रायपुर।(एंटी क्राईम रिर्पोट)महिलाओ पर लैगिक अत्याचार के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपियों को सजा सुनाई है।विशेष न्यायालय में पदस्थ प्रभारीअभियोजन अधिकारी हिना यास्मिन खान ने यह जानकारी दी है।विशेष न्यायालय की अभियोजन अधिकारी हिना यास्मिन खान ने बताया कि जून माह में विशेष न्यायालय की प्रथम श्रेणी न्यायाधीश छाया सिंह ने इन तीन अलग अलग मामलो में आरोपियों को सजा सुनाई है। 13 दिसम्बर 2012 तरह की शाम को रोटरी नगर आई ब्लाक के पास आरोपी दीपक ध्रुव ने प्रार्थिया का छेड़खानी की नीयत से हाथ पकडा विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी।इस मामले में आरोपी दीपक को धारा 3 5 4,5 0 6 के तहत एक साल की सजा सुनाई है। दुसरे मामले में31मार्च2008 की शाम को आरोपी अशोक मेहर ने प्रार्थिया के मकान में घुसकर आरोपी ने छेड़खानी करने की नीयत से हाथ पकड़ा इस मामले में 6 माह का सश्रम कारावास और पाँच सौ रूपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसी तरह तीसरे मामले में 11 सितंबर 2011 को आरोपी सुरेश वर्मा ने प्राथिया के घर में घुसकर छेड़खानी की थी .इस मामले में भी 3 माह की सजा दी गई है। विशेष न्यायालय की प्रभारी अभियोजन अ...